किशनगंज /देवाशीष चटर्जी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ राकेश गुप्ता ने प्रखंड क्षेत्र के सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बैठक कर सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को कई अहम दिशा निर्देश देने का कार्य किया है।इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि विभाग के द्वारा राशन कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है।
दिनांक 31.03.2021 तक जिस राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग नही होगी उस राशन कार्ड को विभागीय निर्देशानुसार ब्लॉक करते हुए खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी जाएगी।वहीं बीडीओ डॉ गुप्ता ने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को कहा कि सभी लोग अपने-अपने स्तर से भी लाभुकों को बताने के लिए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभुक अपना एवम अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार सीडिंग अवश्य ससमय करवा लें।
वहीं बीडीओ ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित वैसे लाभुक जिन्हें व्रिधावस्था,निशक्तता,कुष्ठ रोग या अन्य स्वास्थ्य कारणों से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने में समस्या है वैसे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी/अर्धसरकारी कर्मी को नॉमिनी बनाने का प्रावधान प्राप्त है।वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी लाभुक देश में कहीं भी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक के दौरान मुख्य रूप से प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता मौजूद रहे।