दिल्ली :केंद्र सरकार ने गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के आवेदन मांगे,लाखो लोगो को मिलेगी पहचान

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नई दिल्ली / एजेंसी 

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं । गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून- 1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतरगत इस निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की । बता दे कि इससे उन लाखो लोगों को लाभ मिलेगा जो भारत में रहते हुए भी अपनी पहचान से वंचित थे और किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही थी ।






मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 2019 में अमल में आए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत अभी नियम- कायदे तय नहीं किए हैं। इस कानून का
देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध हुआ था। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार उन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे ।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस् और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को धारा-5 के तहत भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने या धारा-6 के अंतरगत भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र देने का फैसला किया है।






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